प्रिया के आँख मारने वाले सीन पर की गयी एफआईआर एससी ने की रद्द
अपनी आँखों की अदाओं से सबको घायल करने वाली मलयाली अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर के आँख मारने वाली सीन को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गयी थी जिसमें उनके इन अदाओं को धारा 295 A का उल्लंघन बताया गया था. इतना ही नहीं इस सीन को लेकर ‘ओरु अदार लव’ के निर्माता निर्देशक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी एफआईआर को रद्द करते हुए तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि ‘किसी ने फिल्म में गाना गाया या आँख मारी, आपको मुकदमा दर्ज कराने के अलावा और कोई काम नहीं है?’ कोर्ट ने साफ़ शब्दों में कहा है कि आँख मारने के दृश्य से धारा 295 A के उल्लंघन का कोई सम्बन्ध नहीं है और इस गाने को लेकर की गयी शिकायत की और कोई सुनवाई नहीं होगी.
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