प्रिया के आँख मारने वाले सीन पर की गयी एफआईआर एससी ने की रद्द

Spread the love

अपनी आँखों की अदाओं से सबको घायल करने वाली मलयाली अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर के आँख मारने वाली सीन को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गयी थी जिसमें उनके इन अदाओं को धारा 295 A का उल्लंघन बताया गया था. इतना ही नहीं इस सीन को लेकर ‘ओरु अदार लव’ के निर्माता निर्देशक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी एफआईआर को रद्द करते हुए तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि ‘किसी ने फिल्म में गाना गाया या आँख मारी, आपको मुकदमा दर्ज कराने के अलावा और कोई काम नहीं है?’ कोर्ट ने साफ़ शब्दों में कहा है कि आँख मारने के दृश्य से धारा 295 A के उल्लंघन का कोई सम्बन्ध नहीं है और इस गाने को लेकर की गयी शिकायत की और कोई सुनवाई नहीं होगी.

[amazon_link asins=’B0732ZT82L,B00ITJONPM,B07BMXQ6FZ,B07CVKDV9Y’ template=’ProductGrid’ store=’wordtoword-21′ marketplace=’IN’ link_id=”]

ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे श्रीराम, जानें फायदे ( Brahma muhurta ke Fayde) , देखें यह वीडियो


हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।

Spread the love
READ  रानू मंडल के दूसरे गाने का वीडियो आया सामने, अभी देखें
© Word To Word 2021 | Powered by Janta Web Solutions ®
%d bloggers like this:
Secured By miniOrange