UP में ‘एंटी लव जिहाद’ कानून लागू, जानिए क्या है सजा
यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020’ को 28 नवंबर 2020 को मंजूरी दे दी है। अब यह पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। इसे लोग बोलचाल की भाषा में लव जिहाद ( love jihad ) के खिलाफ कानून ( law ) भी कह रहे हैं. पर क्या आप जानते हैं कि इस कानून ( law ) के लागू होने के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को क्या सजा मिलेगी? नमस्कार आप देख रहे हैं wordtoword.in और आज हम आपको देने जा रहे हैं इस कानून के बारे में पूरी जानकारी.
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