पीएफ़ निकालना चाहते हैं तो पहले नए नियम जान लें
पीएफ सदस्यों को पेंशन या एडवांस लेना है तो ऑफलाइन क्लेम फार्म जमा करने का सिस्टम बंद कर दिया है. ईपीएफओ ऑनलाइन ही क्लेम फार्म स्वीकार करेगा. ऑनलाइन क्लेम फार्म में ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है इसलिए ईपीएफओ ने सभी सदस्यों को हिदायत दी है कि ओटीपी न आए तो दोबारा क्लेम फार्म की औपचारिकता करें.
ईपीएफओ अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है. पीएफ सदस्यों के खातों में संशोधन, आधार कार्ड और मोबाइल को लिंक करने के लिए ऑनलाइन ही सारी औपचारिकताएं की जा सकती हैं. जिन सदस्यों का यूएएन एक्टीवेट है,वे यह काम कर सकेंगे. सदस्यों को ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि जो सदस्य हाल में रिटायर होने वाले हैं तो उन्हें अब फार्म डी को ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा.
ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त (मुख्यालय) रंगनाथ ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पत्रक जारी कर दिया है. उन्होंने पीएफ अंशधारक को साफ किया है कि बच्चों की उच्च शिक्षा, बेटे-बेटी की शादी, बीमारी और मकान निर्माण के लिए एडवांस लेना है तो क्लेम फार्म ऑनलाइन ही देना होगा. साथ ही पीएफ ट्रांसफर के लिए भी ऑनलाइन ही फार्म जमा करना होगा.
इसके साथ ही अंशधारक और पेंशनर अपना और अपने परिवारजनों का नाम, आधार और फोटो भी ऑनलाइन ही अपने पीएफ खाते में दर्ज कर सकेंगे. उन्हें ईपीएफओ की वेबसाइट में जाकर यूएएन के जरिए अपने खाते में जाना होगा. पेंशनर अपने यूएएन से अब जीवित प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए ई-साइन भी लोड कर सकेंगे. किसी भी सदस्य को अब क्षेत्रीय कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा.