लाइसेंस की हार्ड कॉपी साथ रखना जरूरी नहीं

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केंद्र ने नयी एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत लाइसेंस की हार्डकॉपी को हर वक्त साथ रखने की बाध्यता ख़त्म हो गयी है. केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पणजी कारन सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेजों की हार्डकॉपी साथ रखने की अनिवार्यता ख़त्म करते हुए यह एडवाइजरी जारी की है. इसके लिए केंद्र ने राज्यों को ‘डिजीलॉकर’ या ‘एमपरिवहन’ प्लेटफॉर्म के जरिये पेश ई दस्तावेजों को स्वीकारने को कहा है. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि किसी तरह के दुरूपयोग की स्थिति में इन ई- दस्तावेजों को डिजिटल डाटाबेस के जरिये जब्त किया जा सकेगा. इसके अलावा ई-टोल के लिए सभी टोल प्लाजा और नए वाहनों में फास्टैग भी लगाया जाएगा.

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