पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट बढ़ी, जानिए अब कब तक करा सकेंगे लिंक
अगर आपने अब तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. अभी तक ये तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.
पैन और आधार लिंक न होने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है. सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है. आयकर कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमांउट तय करेगी. यह जुर्माना 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा.
PAN और आधार को लिंक करने का प्रावधान
सेक्शन 139AA के तहत हर उस व्यक्ति के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है, जो आधार पाने के लिए पात्र है. वहीं जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है. अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा.
PAN निष्क्रिय होने पर भी है जुर्माना
पहले पैन और आधार लिंक न होने पर जुर्माना नहीं था लेकिन इनऑपरेटिव पैन के लिए पेनल्टी पहले से है. इनऑपरेटिव पैन के जरिए व्यक्ति ऐसे वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है जैसे बैंक खाता खुलवाना, आईटीआर फाइलिंग आदि. इसके अलावा ज्यादा टीडीएस का भुगतान भी करना पड़ेगा. साथ ही नियमों के मुताबिक, अगर आपका PAN Card निष्क्रिय हो जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक PAN को फर्निश्ड/कोट नहीं किया गया. ऐसे में आप पर आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.
ऐसे चेक करें स्टेटस
www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
लेफ्ट साइड (बायीं ओर) में क्विक लिंक्स में ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) पर क्लिक करें.
अब एक नया पेज खुलेगा. इसमें सबसे ऊपर PAN-आधार लिंकिंग का स्टेटस जानने के लिए ‘क्लिक हीयर’ लिखा आएगा. यह एक हाइपरलिंक है.
हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर आप एक अन्य नए पेज पर पहुंच जाएंगे.
यहां अपना PAN और आधार नंबर डालकर ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें.
इसके बाद आपके सामने लिंकिंग का स्टेटस आ जाएगा.
अगर आपने अभी तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है तो SMS औरऑनलाइन तरीके से तुरंत ऐसा किया जा सकता है. यहां यह जान लेना जरूरी है कि PAN और आधार की लिंकिंग के लिए दोनों डॉक्युमेंट्स में डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, लिंग और जन्मतिथि में कोई अंतर न हो. अगर ऐसा है तो लिंकिंग कैंसिल हो सकती है. अगर SMS के माध्यम से पैन-आधार लिंक कराना चाहते हैं तो UIDPAN <SPACE>12 अंकों का आधार नंबर><SPACE><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा. उदाहरण के लिए, UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q
ऐसे करें ऑनलाइन लिंक
https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें
अब जो पेज खुलेगा, उसमें PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है.
अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card’.
इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है.
ऑफलाइन भी है तरीका
PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN और आधार को लिंक कराया जा सकता है. इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी. यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है. आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा. यह शुल्क, लिंकिंग के समय PAN या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा.