30 सितम्बर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो हो सकती है ये परेशानी
अगर आपने 30 सितंबर तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं रहेगा. यानी, 1 अक्टूबर से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते. केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है. यानी समय बेहद कम है.
क्यों जरूरी है आधार कार्ड लिंक
केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है. जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा. हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है.