ट्रेन में चूहे ने काटा, रेलवे देगा 25000 का मुआवजा
सेलम (तमिलनाडु) की उपभोक्ता अदालत ने 4 साल पहले ट्रेन में एक शख्स को चूहा काटने के मामले में फैसला उस पीड़ित आदमी के पक्ष में सुनाया है. इसके अनुसार रेलवे को उसे 25000 रूपये का मुआवजा देने को कहा गया है. इसके साथ ही 2000 चिकित्सा खर्च और 5000 कानूनी खर्च देने का भी आदेश किया गया है. कोर्ट के मुताबिक़ इस घटना से शख्स को मानसिक पीड़ा हुई है. कोर्ट ने रेलवे को यह मुआवजा 3 महीने के भीतर देने को कहा है.
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