ट्रेन में यात्रा करने के नए नियम जान लीजिए, वरना हो सकती है जेल

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इंडियन रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक नया नियम ( new rules for passengers ) बनाया है. आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए ऐहतियाती कदम के तौर पर यात्रियों को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेनों के भीतर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट (Not allow charging of mobiles and laptops) का इस्तेमाल नहीं करने देने का फैसला किया है.

पश्चिम रेलवे ने 16 मार्च को इस अवधि के दौरान इन चार्जिंग पोर्ट की बिजली आपूर्ति रोकना शुरू कर दिया था. यह रेलवे बोर्ड का सभी रेलवे के लिए निर्देश है. हमने इसे 16 मार्च से लागू करना शुरू कर दिया है.

ये निर्देश नए नहीं हैं, बल्कि इसके जरिये रेलवे बोर्ड के पहले के आदेशों को दोहराया गया है. 2014 में बैंगलोर-हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के तुरंत बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने सिफारिश की थी कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच चार्जिंग पोर्ट को बंद कर दिया जाए. रेलवे बोर्ड ने आखिरकार सभी रेल जोन को इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं.

इसके अलावा रेलवे ने धूम्रपान करने वालों पर भी नकेल कसने का फैसला किया गया है. रेलवे ऐसे अपराधों के लिए सजा में वृद्धि का प्रस्ताव करने की योजना बना रहा है.

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