मोबाइल नंबर पोर्ट कराने पर अब लगेंगे केवल इतने रूपये, जानिये क्या हैं नए नियम

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टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की कीमत कम कर दी हैं। यानी कोई यूजर टेलिकॉम ऑपरेटर सर्विस को बदलना चाहता है, तब उसे अब सिर्फ 5.74 रुपए खर्च करने होंगे। पहले पोर्टेबिलिटी की फीस 19 रुपए थी। नई फीस इसी महीने की 30 सितंबर से लागू हो जाएंगी।

क्या हैं नए नियम

ट्राई ने लोगों की सुविधा के लिए पोर्टिंग के नियमों में कई बदलाव किए हैं। TRAI ने नए नियमों के मुताबिक अब एक ही सर्किल के अंदर नंबर पोर्ट कराने में सिर्फ दो दिन का समय लगेगा। एक से दूसरे सर्किल में मोबाइल नंबर पोर्ट कराने में चार दिन का समय लगेगा। पहले इसमें एक हफ्ते का समय लग जाता था।

TRAI के मुताबिक यूजर्स कई वजहों से अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराने का फैसला ले सकता है। कई बार कंपनी की सेवा खराब होने पर यूजर्स दूसरी कंपनी की सेवा लेने के लिए अपना नंबर पोर्ट कराते हैं। कई बार नौकरी में ट्रांसफर या दूसरी वजहों से शहर बदल जाने पर यूजर अपना नंबर पोर्ट कराता है।

पोर्टिंग आवेदन खारिज करने पर जुर्माना

नए नियमों के मुताबिक, पोर्टिंग का आवेदन गलत कारणों से खारिज करने पर ट्राई मोबाइल ऑपरेटर पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। नए नियमों के तहत ट्राई ने कॉरपोरेट पोर्टिंग को भी आसान किया है। अब सिंगल अथॉराइजेशन लेटर का इस्तेमाल करके एक साथ 100 मोबाइल नंबर पोर्ट कराए जा सकेंगे। पहले यह लिमिट 50 मोबाइल नंबर थी।

टेलिकॉम ऑपरेटर्स को मिलेगा फायदा

टेलिकॉम ऑपरेटर्स को हर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन के लिए अलग-अलग एजेंसियों को भुगतान करना पड़ता है। ट्राई द्वारा तय की गई नई फीस के बाद अब टेलिकॉम ऑपरेटर्स को हर ट्रांजैक्शन में बचत होगी। टेलिकॉम ऑपरेटर्स को हर नए ग्राहक के लिए अभी 19 रुपये का भुगतान करना पड़ता है।

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