एक बार फिर चमकेंगे टिक टॉक के सितारे, बैन हटा
मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक के हक में बुधवार को फैसला सुनाया.
युवाओं के बीच पॉपुलर चाइनीज वीडियो ऐप टिकटॉक पर लगा बैन मद्रास हाईकोर्ट ने हटा लिया है. बुधवार को इस मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया. मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने के आरोप में इस पर बैन लगाने के लिए सरकार को निर्देश जारी किया था. कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल से इसके डाउनलोडिंग पर बैन लगा दिया था जिसके बाद इसे आईओएस के ऐप स्टोर और एंड्रायड के प्लेस्टोर से हटा दिया गया था. TikTok Ban के खिलाफ टिकटॉक की डेवलपर कंपनी बाइटडांस ने याचिका दायर किया था. उसकी इस याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल तक फैसला सुनाने को कहा था. अगर आज हाईकोर्ट फैसला न सुनाती तो यह बैन खुद हट जाता.