पेड़ों के साथ किया यह काम तो भरना पड़ेगा इतना जुर्माना
ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने सड़क किनारे लगे पेड़ों पर विज्ञापन, तार या लाइट्स लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले लोगों और निजी संस्थाओं पर 25,000 रुपए जुर्माना सहित 3 साल जेल की सजा का प्रावधान किया है. पेड़ों से 10 दिन में विज्ञापनों को हटाने का निर्देश देते हुए चेन्नई कॉर्पोरेशन ने कहा कि पेड़ों पर कील ठोकना प्रकृति के खिलाफ है. इससे पेड़ों की उम्र कम होती है.
पेड़ों को क्या-क्या नुकसान
पेड़ों पर कीलें ठोकने और उन पर लाइट वगैरह लगाने से उन्हें कई तरह के रोग हो सकते हैं. उनके बढ़ने पर भी असर पड़ता है. इससे भले ही पेड़ बाहर से सेहतमंद दिखें, पर अंदर से खोखले होते जाते हैं. पेड़ों पर लाइट लगाने से उनकी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया रात को होने लग जाती है. उनकी प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ता है. इसके अलावा इन लाइट और होर्डिंग से वाहन चालकों को परेशानी होती है.
‘फ्री द ट्री’ अभियान
शहर की संस्था निझल ने ‘फ्री द ट्री’ अभियान भी चला रखा है. इसमें पेड़ों को मुक्त करने, नए पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना जैसे काम करवाए जाते हैं. संस्था लोगों को जागरूक भी करती है. संस्था के कार्यकर्ता शहरभर में पेड़ों से बैनर, पोस्टर, कीलें और लाइटें हटाते हैं.